Mehrauli mosque demolition: Delhi HC ने DDA से जमीन पर
महरौली मस्जिद विध्वंस: दिल्ली HC ने DDA से जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को डीडीए से महरौली में उस भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने को कहा, जहां पिछले महीने छह शताब्दी से अधिक पुरानी एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा और क्षेत्र में अन्य अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिकारियों के रास्ते में नहीं आएगा।
अदालत ने मामले को 12 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उस स्थान पर यथास्थिति बनाए रखेगा जहां ‘अखुंदजी मस्जिद’ स्थित थी।