ITR Filing 2024 : क्या ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बदल जाएगी?
ITR Filing 2024 : क्या ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बदल जाएगी?
File ITR 2024: क्या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ा? जानें ITR फाइल करने की अंतिम तिथि FY 2023-24: Expert कहते हैं कि टैक्सपेयर्स को आखिरी समय में रिटर्न देने से बचना चाहिए। इसलिए गलती होने की संभावना बढ़ जाती है।
आयकर रिटर्न (2023-24) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। हालाँकि, बहुत से टैक्सपेयर्स अभी तक अपना आईटीआर नहीं फाइल कर चुके हैं। ऐसे में उन लोगों को जल्द से जल्द यह काम पूरा करना चाहिए। टैक्सपेयर्स को समय रहते अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल (Income Tax Return Filing) करना चाहिए, क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है, जो आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है।
क्या ITR फाइल करने की अंतिम तिथि बदल जाएगी?
इन दिनों मीडिया ने आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है। जिसकी वजह से लोग अनिश्चित हैं और जानना चाहते हैं कि क्या IT डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव किया है?
हालाँकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्वयं एक ट्वीट करके टैक्सपेयर्स को एकजुट कर दिया है। Income Tax Department ने कहा कि यह जानकारी फर्जी है और वे आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
is circulating on social media regarding extension of date of e-filing of ITR. This is FAKE news. Taxpayers are advised to follow updates from the official website/portal of
IRS ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, “हमें पता चला है कि आईटीआर की ई-फाइलिंग की तारीख बढ़ाने के बारे में एक खबर फैल रही है। यह फर्जी सूचना है। टैक्स भुगतानकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इनकम टैक्स इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर दी गई जानकारी को पढ़ें।”
यह स्पष्ट है कि आयकर विभाग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के समय में कोई बदलाव करने जा रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी।
31 जुलाई के बाद ITR भरने पर ब्याज के साथ पेनल्टी देनी होगी
Expert कहते हैं कि टैक्सपेयर को आखिरी समय में रिटर्न देने से बचना चाहिए। इसलिए गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपके पास अब सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है। अगले चार दिनों के भीतर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज और पेनल्टी देनी होगी।
ITR दाखिल करने के लिए आवश्यक सुझाव: सबसे पहले, आपको अपने लिए उपयुक्त ITR फॉर्म चुनना होगा। इसके बाद, आपको अपने ITR फॉर्म में पहले से भरी हुई जानकारी की जांच करनी होगी। टैक्स कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आप काम करते हैं तो फॉर्म-16 के डेटा का उपयोग कर सकते हैं। शेष व्यक्ति TDS सहित अन्य डेटा को फॉर्म 26AS और एनुअल स्टेटमेंट में देख सकते हैं। सभी जानकारी भरने के बाद आपको अपने ITR डिटेल्स की जांच करनी चाहिए।
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